जयपुर

Cigarette Seizure: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में छापा, बिना चेतावनी वाली सिगरेट के सैकड़ों पैकेट बरामद

COTPA Act: कोटपा अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठान पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले 168 सिगरेट पैकेट जब्त किए गए।

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Aug 01, 2025
स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। फोटो-पत्रिका

Tobacco Control: जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में वैशाली नगर क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठान पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले 168 सिगरेट पैकेट जब्त किए गए।

यह कार्रवाई वैशाली नगर स्थित "मैसर्स24" नामक प्रतिष्ठान पर की गई, जहां निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रय के लिए रखे गए तंबाकू उत्पादों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी। यह "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003"(कोटपा) की धारा 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मौके पर जब्ती की कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यापारी को अधिनियम की सख्त पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह, विनोद शर्मा एवं नरेंद्र शर्मा ने सक्रिय भूमिका निभाई और सभी प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन किया गया।

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Updated on:
01 Aug 2025 02:59 pm
Published on:
01 Aug 2025 02:56 pm
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