जयपुर

सिनेमा देखते वक्त कुछ इस तरह फटा दर्शक का कुर्ता कि सिनेमा हॉल को देना पड़ गया 22 हजार का हर्जाना

Cinema Hall : सिनेमा देखने आए दर्शक का कुर्ता सिनेमा हॉल में लगी टूटी सीट में फसकर फट गया जिसके बाद सिनेमा हॉल को 22 हजार रुपए का हर्जाना समेत कुर्ते की कीमत 1500 रुपए देने पड़े।

less than 1 minute read
May 06, 2024
Feature image

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने कार्निवल सिनेमा फनस्टार में दर्शक का कुर्ता फटने को गंभीर सेवादोष मानते हुए सिनेमा प्रबंधन पर 22 हजार रुपए हर्जाना लगाया। प्रबंधन को कुर्ते की कीमत 1500 रुपए भी दर्शक को देनी होगा।

आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने पंकज के परिवाद पर यह आदेश दिया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता सिनेमा हॉल में उचित सुविधाएं व आरामदायक सीट की अपेक्षा करता है, ताकि वह तीन घंटे आराम से बैठकर फिल्म देख सके। इसके बावजूद सिनेमा हॉल में परिवादी को टूटी सीट पर बैठना पड़ा, जिससे परिवादी का कुर्ता फट गया। ऐसा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। परिवादी ने 10 सितंबर 2019 को 160 रुपए में शाम 4 बजे के शो का टिकट लिया, लेकिन अंदर टूटी सीट मिली। परिवादी ने सिनेमा हॉल के कर्मचारी से दूसरी सीट दिलवाने का आग्रह किया, लेकिन उसके मना करने पर परिवादी को टूटी सीट पर ही बैठना पडा। 15-20 मिनट बाद ही बैठने में परेशानी हुई और कुर्ता सीट में उलझ कर फट गया। परिवादी ने कुर्ते की कीमत और हर्जा-खर्चा दिलवाने के लिए आयोग में परिवाद दायर किया, जिस पर आयोग ने यह आदेश दिया।

Updated on:
06 May 2024 07:34 am
Published on:
06 May 2024 07:32 am