जयपुर

सरकारी वकीलों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, अब मिलेगी 3 गुना फीस; जानें जिलेवार मासिक रिटेनरशिप

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सरकारी वकीलों की फीस में तीन गुना तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
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Aug 23, 2025
cm bhajanlal
Photo- CM Bhajanlal X Handle

Government Lawyers Fees Increase: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी वकीलों की फीस में तीन गुना तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय सरकारी वकीलों, जिसमें एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और जिला स्तर के अधिवक्ता शामिल हैं। राजकीय अधिवक्ताओं की बढ़ी हुई फीस आगामी 1 सितम्बर से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी में विचाराधीन राजस्व वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्णकालिक राजकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप फीस में बढ़ोतरी की गई है।

राजस्व विभाग के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपये, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपये, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी।

सभी सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रूपये देय होगा।

बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर ,झुन्झुनूं, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को चार हजार 500 रुपए देय होगा। जबकि बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रूपये मासिक रिटेनरशिप मिलेगी।

अन्य जिलों के जिला कलेक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट के सम्बंध में यह राशि 4500 रूपये प्रति माह होगी। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट के वाद में यह राशि 3 हजार रूपये होगी।

इसके अतिरिक्त न्यायिक दायित्वों के पेटे इन अधिवक्ताओं को देय राशि में भी वृद्धि की गई है। अब जवाबदावा के लिए 700 रुपये, प्रति पृष्ठ डिक्टेशन व टंकण शुल्क के लिए 25 रुपये, प्रति पृष्ठ फोटो स्टेट के 2 रुपये, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 200 रुपये, स्टेशनरी फाईल कवर, टेग्स आदि के लिए 60 रुपये, प्रति प्रमाण पत्र शपथ पत्र प्रमाणीकरण के लिए 100 रुपये एवं अन्य विधिक खर्चे के रूप में 200 रुपये देय होंगे।

Updated on:
23 Aug 2025 06:11 pm
Published on:
23 Aug 2025 06:11 pm