Farmers Insurance: असामयिक बारिश से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत। 72 घंटे में जानकारी देने पर खेत में रखी खराब फसल का होगा मुआवजा।
Crop Damage Claim: जयपुर। राजस्थान में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और चक्रवात से खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि किसान यदि कटाई उपरांत 14 दिन तक खेत में रखी फसल को हुए नुकसान की सूचना समय पर देंगे तो उन्हें बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित बीमित किसानों को फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देना अनिवार्य है। इसके अलावा किसान नजदीकी कृषि कार्यालय, संबंधित बैंक या जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को हानि प्रपत्र भरकर भी सूचना दे सकते हैं।
कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायत या इंटीमेशन पर तुरंत फील्ड में पहुंचकर सर्वे किया जाए और नुकसान का आकलन कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। असामयिक वर्षा से प्रभावित किसानों को बीमा कवरेज के दायरे में राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
इस व्यवस्था से अब उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान खराब हो जाती है।