एकतरफा प्यार के चलते 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई की बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त गुलशन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जयपुर। एकतरफा प्यार के चलते 16 वर्षीय नाबालिग लड़की और उसके भाई की बेरहमी से हत्या करने वाले अभियुक्त गुलशन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय की ओर से सुनाया गया। पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने घर में घुसकर भाई-बहन की निर्मम हत्या की है, ऐसे में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती।
अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि यह मामला 5 मई 2022 का है। मृतक भाई-बहन के पिता चेतन ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका परिवार और अभियुक्त गुलशन एक ही इलाके में किराए से रहते थे। अभियुक्त उनकी नाबालिग बेटी पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था और लगातार उसे परेशान कर रहा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना से तीन दिन पहले भी अभियुक्त ने लड़की को शादी से मना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना वाले दिन सुबह पिता और मां काम पर चले गए थे। घर पर केवल उनका बेटा तरुण और 16 वर्षीय बेटी मौजूद थे। इसी दौरान अभियुक्त घर में आया और लड़की से झगड़ा किया।
जब विवाद बढ़ा तो लड़की का भाई तरुण भी मौके पर पहुंच गया। इसी बात से अभियुक्त और भड़क गया। गुस्से में आकर उसने चाकू से दोनों भाई-बहन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
अपर लोक अभियोजक कमल किशोर मीणा ने अदालत को बताया कि हत्या के बाद अभियुक्त खुद थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस से कहा कि उसने दोनों भाई-बहन की हत्या कर दी है और जाकर उनके शव उठा लिए जाएं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।