जयपुर

जयपुर में 7 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित, नियमों की अनदेखी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जयपुर जिले की विभिन्न दवा दुकानों की निगरानी एवं मॉनिटरिंग के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सात मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस अस्थाई रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।

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Jun 08, 2026
Jaipur pharmacy licenses suspended
Jaipur pharmacy licenses suspended (Photo-AI)

जयपुर: दवा दुकानों की नियमित जांच और मॉनिटरिंग के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वाले सात मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस अस्थाई रूप से निलंबित (सस्पेंड) कर दिए हैं।

यह पूरी कार्रवाई 'औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम' के कड़े प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की इस तय अवधि के दौरान संबंधित सभी दुकानों को किसी भी तरह की दवा बेचने (विक्रय) और दुकान का संचालन करने की पूरी तरह से मनाही होगी।

कई गंभीर कमियां और अनियमितताएं पाई गईं

सहायक औषधि नियंत्रक बचन सिंह मीणा ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जब इन मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया, तो वहां कई गंभीर कमियां और अनियमितताएं पाई गईं। इनमें मुख्य रूप से दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड सही तरीके से संधारित न करना, जीवनरक्षक दवाओं के रख-रखाव और भंडारण में लापरवाही बरतना, तथा लाइसेंस की अनिवार्य शर्तों और अन्य नियामकीय मानकों का पालन न करना शामिल था। इन गलतियों की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग दुकानों पर 10 दिन से लेकर 21 दिन तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

इन सात मेडिकल स्टोरों पर की गई कार्रवाई

गुरुकृपा मेडिकल स्टोर (गुरु कृपा हॉस्पिटल, श्री रामनगर विस्तार, मोरिजा रोड, चौमूं): नियमों की सबसे बड़ी अनदेखी पर इसका लाइसेंस 21 दिन (8 जून से 28 जून 2026 तक) के लिए निलंबित किया गया है।

ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक (रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर): इस स्टोर पर भी 21 दिन (15 जून से 5 जुलाई 2026 तक) की रोक लगाई गई है।

श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर (मेडिकेयर हॉस्पिटल, ग्राम खावा रानी जी, तहसील जमवारामगढ़): इस दुकान का लाइसेंस 15 दिन (8 जून से 22 जून 2026 तक) के लिए सस्पेंड रहेगा।

मां अंजनी मेडिकल स्टोर (नारायण नगर, निवाण रोड, दुकान नंबर 23, बिंदायका): इस स्टोर पर 15 दिन (8 जून से 22 जून 2026 तक) का प्रतिबंध रहेगा।

एस.के. फार्मा (बेनाड़, जालसू): इस दुकान का संचालन 15 दिन (15 जून से 29 जून 2026 तक) के लिए बंद रहेगा।

श्रीराम मेडिकल एंड जनरल स्टोर (बस स्टैंड, ग्राम-पीपला, फागी): इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन (8 जून से 17 जून 2026 तक) के लिए निलंबित किया गया है।

कान्हा मेडिकल एंड जनरल स्टोर (वाटिका रोड, सांगानेर, पंचायत समिति चाकसू): इस स्टोर पर भी 10 दिन (8 जून से 17 जून 2026 तक) की पाबंदी रहेगी।

Published on:
08 Jun 2026 08:03 am