जयपुर

‘रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना’ शुरू, जानिए कौन हैं इसके लाभार्थी

Gas Cylinder Subsidy Yojana: खाद्य सुरक्षा परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर कवायद शुरू कर देने के बाद योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोग खूब चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में इसके पात्र कौन हैं?

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Sep 03, 2024

Gas Cylinder Subsidy Eligibility: राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर कवायद शुरू कर देने के बाद योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोग खूब चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में इसके पात्र कौन हैं? इसकी जानकारी लोगों को होनी जरूरी है। राज्य सरकार के मुताबकि, 1 सितंबर से प्रारंभ की गई 'रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना’ में प्रदेश के सभी उज्जवला गैस योजना व चयनित बीपीएल योजना के गैस कनेक्शन धारकों के साथ सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी इसके पात्र होंगे। इस योजना में केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने के बाद रसोई गैस सिलेण्डर का मूल्य 450 रुपए रहेगा।

ये है सब्सिडी पाने की प्रक्रिया

पात्र लाभार्थी गैस एजेंसी से सिलेन्डर निर्धारित राशि में प्राप्त करेगा व सरकार की ओर से 450 रुपए से अधिक भुगतान की गई सभी राशि परिवार के मुखिया के जनाधार से लिंक बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। एक पात्र लाभार्थी को एक माह में एक रसोई गैस सिलेंडर पर यह सब्सिडी देय होगी। एक माह में एक सिलेंडर के लिए सब्सिडी राशि दी जाएगी। इस योजना के पंजीकरण के लिए पात्र लाभार्थी को अपनी एलपीजी आईडी को जनाधार से मैप करना होगा, जिन उपभोक्ताओं की एलपीजी आईडी पूर्व से ही जनाधार में सीड है, उन्हें अलग से सीड कराने की आवश्यकता नहीं है। सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य की दुकान पर पोस के माध्यम से किया जा सकता है।

इन श्रेणी को मिलेगी तवज्जो

अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले, कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, आस्था कर्मचारी परिवार, सिलीकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, निसंतान दंपती एवं वृद्धि व्यक्ति जनकी केवल दिव्यांग संतान है।

पोर्टल पर होना है संशोधन: अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने निर्देश जारी कर कहा है कि प्रमुख शास सचिव खाद्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत चयनित राशन कार्डों में नए सदस्यों जैसे विवाह के बाद पुत्र वधू एवं 18 वर्षीय बालकों के नाम जुड़वाए जाने हैं। इसको लेकर विभाग के स्तर पर कवायद शुरू हो गई है।

Updated on:
03 Sept 2024 08:09 pm
Published on:
03 Sept 2024 08:08 pm
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