जयपुर

Rajasthan: दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को राहत, पदोन्नति पर रोक हटी

Good News For Govt Employees: अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसलिए पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह मान लिया।

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Nov 26, 2024

HC Stays Relief On 2 Child Norms: हाईकोर्ट ने दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक हटा ली। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इन कर्मचारियों की पदोन्नति याचिका आने वाले निर्णय के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव व न्यायाधीश उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने रोक के आदेश में संशोधन के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर यह आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में संतोष व अन्य की याचिका के आधार पर 23 अगस्त को पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर पदोन्नति से वंचित दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान याचिकाकर्ताओं की पूर्व में हो चुकी पदोन्नतियों पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसलिए पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार का आग्रह मान लिया।

Updated on:
26 Nov 2024 09:50 am
Published on:
26 Nov 2024 08:12 am
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