राजस्थान के सात लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, सरकार ने दिए ये आदेश
जयपुर. आरजीएचएस में शामिल कर्मचारी अब अपने सास-ससुर का भी इलाज करा सकेंगे। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की सीजीएचएस की तर्ज पर प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया है।
आदेश के अनुसार कार्मिकों को आरजीएचएस में माता-पिता या सास-ससुर का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इसमें सौतेले माता-पिता भी शामिल कराए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 साल तक के अविवाहित, बेरोजगार बच्चों का भी सरकारी खर्च पर इलाज कराया जा सकेगा, इसमें दिव्यांग संतान भी शामिल होगी।
उधर, वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5 प्रतिशत, 75 साल से अधिक आयु पर10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयुु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा।
प्रमुख खबरें भी पढ़ें