जयपुर

Good News : किसानों की बल्ले-बल्ले, कृषि यंत्र खरीद पर मिलेगा 50 फीसद तक अनुदान

Good News : किसानों की बल्ले-बल्ले। कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को राजस्थान सरकार 50 फीसद तक अनुदान देगी। जानें इसके लिए क्या करना होगा?
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Good News Rajasthan Farmers will Get up to 50 Percent Subsidy on Agricultural Equipment Purchase
कृषि यंत्रों की फोटो

Good News : किसानों की बल्ले-बल्ले। कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को राजस्थान सरकार 50 फीसद तक अनुदान देगी। खेती–किसानी में किसान बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य करते हैं। इन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देंगे। जिससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे। साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। जानें इसके लिए क्या करना होगा?

किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान

राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

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ऑन-लाइन आवेदन करना होगा आवेदन

कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा।

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एक जन आधार पर होगा एक आवेदन

एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जाएगा। एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।

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Updated on:
02 Sept 2024 06:36 pm
Published on:
02 Sept 2024 06:35 pm