भजनलाल सरकार ने सरकारी शिक्षकों को थोड़ी राहत दी है। शिक्षक अब स्कूल में मोबाइल चला सकते है। लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई है।
Mobile Use In Rajasthan govt School: जयपुर। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल ले जाने पर बैन नहीं होगा। भजनलाल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ स्कूल के अंदर शिक्षकों को मोबाइल उपयोग करने की छूट दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी किए गए है।
बता दें कि करीब तीन महीने पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 4 मई 2024 को शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल ले जाने पर बैन का आदेश जारी किया था।
जिस पर शिक्षक संगठनों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। आखिरकार, अब राजस्थान सरकार ने सरकारी शिक्षकों को थोड़ी राहत दी है। शिक्षक अब स्कूल में मोबाइल चला सकते है। लेकिन, स्कूल के अंदर मोबाइल उपयोग करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है।
— स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल की घंटी बजने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में व्यवधान होता है। ऐसे में कक्षा के अंदर मोबाइल के उपयोग अब भी प्रतिबंध रहेगा।
—शिक्षकों को टीचर्स को केवल प्राचार्य कक्ष या स्टाफ रूम में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की छूट होगी।
—ध्यान रहे कि स्टूडेंट्स के सामने मोबाइल का उपयोग कम से कम होगा।
—कक्षाओं में मोबाइल के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो। इसका शिक्षकों को ध्यान रखना होगा।
-कक्षा में सिर्फ पढ़ाई संबंधी कार्य में ही मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा।
—डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग सिर्फ अध्ययन के लिए हों।
—कक्षाओं के साथ-साथ प्रार्थना सभा और बालसभा में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।