Rajasthan News: उसके बाद भी नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने को कहा है।
Rajasthan News: राजस्थान में मकर संक्राति और संक्राति के नजदीक के अन्य दिनों को लेकर होम डिपार्टमेंट ने नई एडवाजरी जारी की है। इसकी अवहेलना पर कार्रवाई भी हो सकती है। यह एडवाजरी प्रदेश के तमाम जिलों में लागू की गई है। सभी जिलों के कलक्टर्स को इसकी जानकारी भेज दी गई है। दरअसल पतंगबाजी करने का समय तय कर दिया गया है। सवेरे छह बजे से आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक पतंगबजी पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस समय में कोई पतंगाबजी करते हुए नजर आता है तो लोकल जिला प्रशासन पुलिस की मदद से उस पर एक्शन ले सकता है।
दरअसल गृह विभाग ने सुबह और शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने और चाइनीज, प्लास्टिक और मेटल से बने मांझे पर रोक लगाने को कहा है। इसके लिए धारा 144 के प्रावधानों के तहत सुबह शाम पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। उसके बाद भी नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने को कहा है।
दरअसल साल 2012 में एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने इस तरह के निर्देश जारी किए थे। याचिका में सवेरे और शाम को पक्षियों का ध्यान रखने और पतंगबाजी के चलते पक्षियों की मौत होने पर इस तरह के निर्देश जारी किए थे। उसके बाद से इन निर्देशों को हर साल जारी किया जाता है। हर साल संक्राति के नजदीक इस तरह की एडवाजरी जारी की जाती है। इस तरह की सख्ती के बाद हर साल बड़ी संख्या में पक्षियों को राहत मिल रही है। सवेरे और शाम पक्षियों का घोसला छोड़ने और वापस लौटने का समय रहता है।