मुजफ्फरनगर

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- रैली भी निकले और रास्ता भी बंद न हो, इसका रास्ता बताओ

अब सुनवाई चौदह जुलाई को होगी।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में रैली और शोभायात्राओं के कारण यातायात प्रभावित होने को लेकर याचिकाकर्ता से सुझाव मांगा है कि ऐसा क्या रास्ता हो, जिससे रैली-शोभायात्रा भी निकल सके और रास्ता भी बंद नहीं हो।

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मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग की खण्डपीठ ने सिटीजन प्रोटेक्श्न सोसायटी की याचिका पर यह आदेश दिया है। अब सुनवाई चौदह जुलाई को होगी।याचिका में रास्ता बंद होने के कारण लोगों को आ रही समस्या का समाधान निकालने के आदेश देने का आग्रह किया गया है।

Published on:
15 May 2017 06:28 pm
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