जयपुर

Jaipur: हाईकोर्ट ने रोक दिए इस अनुसंधान अधिकारी की सैलरी और भत्ते, गवाही से बचने पर दिया निर्देश

High Court Issued Strict Order: जयपुर हाईकोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी उदय सिंह के बार-बार गवाही से बचने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक वह ट्रायल कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर नहीं होते, उनके वेतन और भत्ते रोक दिए जाएं।

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Nov 27, 2025
Photo- Patrika

Investigating officer Uday Singh: हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के एक आपराधिक मामले में अनुसंधान अधिकारी के गवाही से बार-बार बचने पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो या अदालत राहत नहीं दे, तब तक इस अधिकारी के वेतन व अन्य भत्ते रोक दिए जाएं। अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने नरेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने 2023 में चंदवाजी थाने में दर्ज मामले में यह आदेश दिया। अनुसंधान अधिकारी उदय सिंह अन्य कार्यों में व्यस्तता का हवाला देकर बार-बार गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे।

हाजिर क्यों नहीं?

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह गवाही से बचने का प्रयास है और अभियोजन पक्ष गवाह पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को उदय सिंह के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, वहीं जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से यह रिपोर्ट तलब की कि आखिर अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए हाजिर क्यों नहीं हो रहा?

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Published on:
27 Nov 2025 08:41 am
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