आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट आदेश...आवेदनकर्ताओं को मिली बड़ी राहत
जयपुर।
आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से आज अच्छी खबर आई है। हाईकोर्ट ने आॅनलाइन आवेदन में आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है कोर्ट ने कहा कि आवेदन में आधार का नंबर या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया जाना चाहिए।
आरपीएससी की ओर से बीते दिनों आरएएस के 980 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और आवेदन मांगें गए थे। आवेदन आॅनलाइन किए जाने हैं और पहली बार आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया गया है जिसके खिलाफ नरसिंह एवं अन्य ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा कि आरपीएससी आवेदन के लिए आधार अनिवार्य नहीं कर सकती है राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस वीएस सराधना ने आधार की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए कहा कि सरकार इस तरह की अनिवार्यता लागू नहीं कर सकती है।
अंतिम तारीख 11 मई को
आरपीएससी की ओर से जारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मई तक चलेगी। आरपीएससी 2018 में कुल में 980 पदों पर भर्ती होनी है जिसके लिए प्री परीक्षा का आयोजन इसी साल होना है।
आधार पर फैसला सुरक्षित
आधार की अनिवार्यत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की तय करेगा कि आधार किन किन सेवाओं और कहां पर अनिवार्य किया जा सकता है लेकिन इसके बाद भी नीट,आरपीएससी और प्रवेश से लेकर राशनिंग और मिड डे मिल तक में आधार को अनिवार्य किया गया और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों को निरस्त किया है कुछ ऐसा ही आरपीएससी की ओर से आरएएस परीक्षा आवेदन में अनिवार्य किए जाने पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल वेरिफिकेशन में आधार अनिवार्य किए जाने पर सवाल उठाए थे। इसी के साथ कुछ निजी और सरकारी स्कूल भी प्रवेश के लिए आधार नंबर की मांग कर रहे हैं जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी।