जयपुर

जयपुर के होटल में महिला की मौत के बाद बड़ा खुलासा: फर्जी पहचान पर ठहरी थीं 2 विदेशी महिलाएं, संचालक पर केस दर्ज

जयपुर के चित्रकूट स्थित होटल एलोरा में थाईलैंड की महिला वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ठहरी रही। होटल प्रबंधन ने न पुलिस को सूचना दी और न सी-फॉर्म भरा। एफआरओ ने महिला को हिरासत में लेकर होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसी होटल में पहले भी एक विदेशी महिला की मौत हो चुकी है।
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Updated: 3 Nov 2026, 7:56 PM IST
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जयपुर के होटल में फर्जी पहचान पर ठहरी थीं 2 विदेशी महिलाएं (फोटो-एआई)

Jaipur Hotel Thailand Woman: राजधानी जयपुर के एक होटल में विदेशी मेहमान आते रहे, ठहरते रहे, वीजा की मियाद पार करते रहे, लेकिन होटल प्रबंधन को न कुछ दिखा और न कुछ याद रहा। सी-फॉर्म भरना तो दूर, विदेशी नागरिकों के ठहराव का पंजीकरण तक नहीं कराया गया। होटल में पहले एक थाई महिला की मौत का मामला सामने आ चुका है, फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी। अब एफआरओ की जांच में होटल की मेहमाननवाजी नहीं, बल्कि लापरवाही का पूरा मेन्यू खुलकर सामने आया है। इससे राजधानी के होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी और उनके पंजीकरण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

चित्रकूट स्थित होटल एलोरा में थाईलैंड की एक महिला निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरी रही, लेकिन न तो उसके ठहरने की सूचना पुलिस को दी गई और न ही अनिवार्य सी-फॉर्म भरा गया। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) ने महिला को हिरासत में लेने के साथ ही होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सी-फॉर्म नहीं भरा, पंजीकरण तक नहीं कराया

एफआरओ धर्मेंद्र सागर के अनुसार, थाईलैंड की महिला नागरिक 19 अक्टूबर से होटल एलोरा में ठहरी हुई थी। होटल प्रबंधक विपिन माहेश्वरी ने निर्धारित समय में ऑनलाइन सी-फॉर्म नहीं भरा। जांच में यह भी सामने आया कि होटल संचालक ने सी-फॉर्म भरने के लिए आवश्यक पंजीकरण तक नहीं करवा रखा था। इसे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025 का उल्लंघन मानते हुए चित्रकूट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इसी होटल में दूसरी विदेशी महिला की हो चुकी मौत

धर्मेंद्र सागर ने बताया कि कुछ दिन पहले इसी होटल में ठहरी थाईलैंड की एक अन्य महिला की एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। वह महिला भी अपनी पहचान छिपाकर वीजा अवधि से अधिक समय से रह रही थी। होटल प्रबंधन ने उसके ठहरने की जानकारी भी सी-फॉर्म के जरिए नहीं दी थी। यानी एक ही होटल में दो विदेशी महिलाओं के ठहरने के दौरान अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पासपोर्ट-वीजा देखना और सी-फॉर्म भरना अनिवार्य

एफआरओ ने जयपुर के सभी होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि सी-फॉर्म पंजीकरण करवाने के बाद ही विदेशी नागरिकों को कमरा दें। इसके लिए मूल पासपोर्ट और वीजा की जांच करना तथा प्रत्येक विदेशी मेहमान का निर्धारित समय में ऑनलाइन सी-फॉर्म भरना जरूरी है। गलत जानकारी देने या नियमों की अनदेखी करने पर संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को छिपाने या उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

डिपोर्ट की गई युवती के पासपोर्ट पर दूसरी विदेशी युवती ठहरी

पुलिस को होटल कर्मचारियों से पता चला है कि पिछले दिनों जयपुर से डिपोर्ट की गई एक विदेशी युवती के पासपोर्ट पर दूसरी युवती को ठहराया गया था। दूसरी युवती के होटल पहुंचने से दो-तीन घंटे पहले ही वर्तमान में ठहरी युवती वहां से चली गई थी। अब पुलिस विदेशी युवती के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

Updated on:
3 Nov 2026, 7:56 PM IST
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