रियल एस्टेट रेगूलेटर अथॉरिटी (रेरा) ने बहुमंजिला इमारतों में नक्शे के विपरीत निर्माण और अवैध गतिविधि के एक मामले में आदेश दिया है। रेरा ने बिल्डर्स पर पांच लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है।
रियल एस्टेट रेगूलेटर अथॉरिटी (रेरा) ने बहुमंजिला इमारतों में नक्शे के विपरीत निर्माण और अवैध गतिविधि के एक मामले में आदेश दिया है। रेरा ने बिल्डर्स पर पांच लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। जयपुर शहर में एक बहुमंजिला इमारत में नियम विरूद्ध अवैध व्यवसायिक निर्माण के खिलाफ रेरा ने यह आदेश जारी किया है। रेरा ने नक्शे के विपरीत गतिविधि बंद करने के भी आदेश दिए हैं।
जयपुर में ‘द ग्रीन्स’ बहुमंजिला इमारत में क्लब हाउस की जगह अवैध निर्माण कर कॉमर्शियल जिम और पार्किंग हिस्से में क्लीनिक संचालित की जा रही थी। छत के गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे फ्लैटधारक ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी की शिकायत पर रेरा चेयरमेन वीनू गुप्ता ने मामले में सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिए।
क्लीनिक, वीआरवी प्लांट और जिम व अनाधिकृत गतिविधि को 30 दिन के भीतर अनुमोदित ले-आउट योजना के अनुरूप हटाएं या संशोधित करें।
प्रतिवादी 90 दिन के भीतर क्लब हाउस और स्टोर का निर्माण करेंगे।
कॉर्पस फंड का हस्तांतरण करना।