जयपुर

जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी की जमानत याचिका पर बहस पूरी, हाईकोर्ट में ED आज रखेगी अपना पक्ष

हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन मामले में जमानत याचिका पर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की बहस पूरी हो गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को पक्ष रखा जाएगा।
less than 1 minute read
Aug 06, 2025
Rajasthan-High-Court-Mahesh-Joshi
राजस्थान हाईकोर्ट व महेश जोशी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन मामले में जमानत याचिका पर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की बहस पूरी हो गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को पक्ष रखा जाएगा। जल जीवन मिशन मामले में गिरफ्तार जोशी की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर मंगलवार को न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने सुनवाई की।

वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा व अधिवक्ता स्नेहदीप ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को फंसाया गया। एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया और बिना परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।

ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड रुपए प्राप्त करने का आरोप लगा रही है, जबकि ईडी के पास इस बारे में कोई साक्ष्य ही नहीं है। ईडी ने जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है।

जबकि यह राशि कंपनी ने लोन के तौर पर ली और उसे लौटाया भी जा चुका। इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित है। अधीनस्थ अदालत ने इन तथ्यों के बावजूद याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ नहीं दिया।

Published on:
06 Aug 2025 08:55 am