जयपुर

Udaipur News: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी को जमानत मिलने पर अशोक गहलोत ने BJP को लिया आड़े हाथ, जानिए क्या कहा

कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल रहे एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

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Sep 05, 2024
Ashok Gehlot file photo

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मामले के एक आरोपी जावेद को जमानत दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने आरोपी जावेद को दो लाख रुपए के जमानत मुचलके व एक लाख राशि की सशर्त जमानत दी है। बता दें एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल टेलर की हत्या के 20 दिनों बाद गिरफ्तार किया था।

अशोक गहलोत बोले- दोषियों को सजा दिलाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई

कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल रहे एक आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अशोक गहलोत ने कहा- बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने के लिए कन्हैयालाल हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल किया परन्तु केन्द्र की भाजपा सरकार की NIA ने दोषियों को सजा देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।

बीजेपी के बड़े नेताओं ने घटना का किया राजनीतिक इस्तेमाल

पूर्व सीएम ने अपने पोस्ट में बीजेपी के बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रचार में इस घटना का खूब इस्तेमाल किया और भाजपा ने पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे की राशि 50 लाख रुपए को 5 लाख रुपए बताकर झूठ फैलाया और राजनीतिक लाभ लिया। उन्होंने कहा- "राजस्थान की जनता और पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि भाजपा इस घटना का केवल राजनीतिक फायदा ही लेगी या न्याय दिलाने का भी प्रयास करेगी। जनता ये नहीं भूली है कि इस हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता थे और भाजपा नेता उनकी सिफारिश के लिए थाने में फोन किया करते थे।"

उल्लेखनीय है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईए ने जांच करते हुए आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।

Published on:
05 Sept 2024 09:20 pm
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