Student Housing Allowance: अध्ययन के लिए जो छात्र अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के कमरे में रहते हैं उनको राजस्थान सरकार की ओर से हर साल 20 हजार रुपए पुनर्भरण राशि के रूप में दिए जाएंगे।
जयपुर। यदि आप पढ़ाई के लिए कमरा लेकर अपने घर से दूर पढ़ाई करते हैं तो आपको अब खर्चे की चिंता नहीं करनी है। सरकार अब किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करने वालों को हर माह दो हजार रुपए का खर्चा देगी। अध्ययन के लिए जो छात्र अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के कमरे में रहते हैं उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल 20 हजार रुपए पुनर्भरण राशि के रूप में दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। चयन के आधार पर विद्यार्थियों को दस माह के लिए इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी वर्ग के ऐसे छात्र जो जिला मुख्यालयों पर संचालित सभी राजकीय महाविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर (शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में अध्यनरत हैं एवं घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर किराए पर रहते हैं उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत उन छात्रों के लिए आवास, भोजन एवं बिजली-पानी की सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में हर साल मार्च माह तक 2 हजार रुपए प्रतिमाह (10 महीने के लिए) दिए जाएंगे। इस योजना का संचालन शैक्षणिक सत्र में पढ़ रहे छात्रों के लिए शुरू किया गया है। 30 अक्टूबर से इसके तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन 30 नवंबर तक लिए जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2024-25 के आवेदन को लेकर 30 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। जो 30 नवंबर तक चलेगा। योजना के अंतर्गत पात्र छात्र ई-मित्र पर एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1-अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ लेने को लेकर छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
2- विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय का निर्धारण विभाग की ओर से संचालित मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप एसी, एसटी, एसीबीसी के लिए 2.50 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 1.50 लाख रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
3-विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है और उनके माता-पिता का मकान उसी शहर में, वो इस योजना का पात्र नहीं होगा।