जयपुर

राजस्थान में अब बाल विवाह रोकने के लिए चलेगा ये अभियान, पुलिस विभाग ने लिया बड़ा निर्णय

Rajasthan News: प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग चार दिवसीय अभियान चलाएगा। महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स जय नारायण ने इसके आदेश जारी किए हैं।

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Nov 07, 2024

Rajasthan News: प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस विभाग चार दिवसीय अभियान चलाएगा। महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स जय नारायण ने आदेश जारी कर बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 'ऑपरेशन लाडली' अभियान की क्रियान्विति करने के निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान पुलिस लोगों को विभिन्न तरीकों से समझाइश कर कम आयु के बच्चों को जागरूक करेगी।

आईजी जय नारायण ने बताया कि समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 'ऑपरेशन लाडली' अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 12 नवम्बर को अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस विभाग 11 से 16 नवंबर लगातार छह दिन तक यह अभियान संचालित कर रहा है, जिसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।

बता दें, अभियान के प्रभावी कियान्वयन के लिए पुलिस जिला, खण्ड, स्कूल, ग्राम स्तरीय एवं सेवा प्रदाताओं की कार्यशाला का आयोजन कर उपस्थित प्रतिभागियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाएगी। विभिन्न माध्यमों जैसे सेवा प्रदाताओं की दुकानों एवं प्रमुख स्थानों पर दीवार लेखन, जागरूकता रैली, शासकीय व धार्मिक कार्यक्रमों में बाल विवाह नही करने की शपथ, जिंगल, डॉक्यूमेन्ट्री, नुक्कड नाटक, होर्डिंग के साथ दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रभावी जनजागरण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को बाल विवाह कानून के प्रति भी पुलिस जागरूक करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग थाना स्तर पर कार्यरत सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों का बाल विवाह की रोकथाम के लिए वांछित सहयोग प्राप्त करने के साथ मुखबिर प्रोत्साहन योजना को सुदृढ करेगी।

Updated on:
07 Nov 2024 08:29 pm
Published on:
07 Nov 2024 08:28 pm
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