जयपुर

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के निर्देश की प्रभावी पालना कराने के आदेश

तंबाकू एवं पान मसाला उत्पाद बिक्री को लेकर याचिका
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May 29, 2020
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तम्बाकू और पान मसाला आदि के विक्रय से जुडे मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के निर्देश की प्रभावी पालना कराने के आदेश दिए

जयपुर।

प्रदेश में तम्बाकू और पान मसाला आदि के विक्रय से जुडे मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के निर्देश की प्रभावी पालना कराने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता को इसके लिए याचिका और निर्देशों की एक प्रति महाधिवक्ता कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने तंबाकू एवं पान मसाला उत्पाद बिक्री को लेकर याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश एसके शर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केवल सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के निर्देश की प्रभावी पालना होनी चाहिए। जिस पर अदालत ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश की प्रभावी पालना के लिए याचिका की कॉपी महाधिवक्ता के समक्ष पेश करने को कहा है।

Published on:
29 May 2020 08:29 pm