जयपुर

राजस्थान में स्टूडेंट्स सुसाइड रोकथाम के लिए कानून बनाएगी सरकार, विधानसभा में पेश होगा बिल; हाईकोर्ट में दी जानकारी

राजस्थान सरकार कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड मामलों की रोकथाम के लिए विधानसभा में बिल पेश करेगी।

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Jan 28, 2025

Rajasthan Student Suicide Case: राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटर संचालन के लिए कानून लाकर विद्यार्थियों को आत्महत्या से बचाएगी। इसके लिए आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में जानकारी दी। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश वी के भारवानी की खंडपीठ ने कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाओं को लेकर वर्ष 2016 में स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए कानून बनाएगी, जिसके लिए सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने महाधिवक्ता की ओर से दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई टाल दी।

31 जनवरी से शुरू होगी विधानसभा

राजस्थान विधानसभा में 31 जनवरी को बजट शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विधानसभा में पहली बार अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3 से 6 फरवरी तक सदन में इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री 6 फरवरी को इस बहस का जवाब देंगे। 19 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट पेश होने के बाद बहस होगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस होगी। यह चरण मार्च मध्य तक चलने की संभावना है।

Updated on:
28 Jan 2025 10:51 am
Published on:
28 Jan 2025 10:12 am
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