जयपुर

राजस्थान में 90 दिन का स्पेशल कोर्ट अभियान… लंबित मामलों का होगा तेज निपटारा

राजस्थान हाईकोर्ट सहित देशभर की सभी अदालतों में मंगलवार से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए देशभर में अभियान शुरू होगा। यह अभियान 90 दिन तक चलेगा, इसके अंतर्गत पंचायत स्तर की अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक मीडिएशन से समाप्त किए जाने योग्य केस चिन्हित किए जाएंगे।

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Jul 01, 2025
राजस्थान हाईकोर्ट, पत्रिका फोटो

राजस्थान हाईकोर्ट सहित देशभर में सभी अदालतों में सोमवार को ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया, वहीं मंगलवार से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए देशभर में अभियान शुरू होगा। यह अभियान 90 दिन तक चलेगा, इसके अंतर्गत पंचायत स्तर की अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक मीडिएशन से समाप्त किए जाने योग्य केस चिन्हित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अभियान आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी।

पत्रिका की खबर पर जागा प्रशासन

अदालतों में मुकदमों के अंबार को लेकर राजस्थान पत्रिका ने 16 जून को मुकदमों का अंबार…अदालतों में सन्नाटा…मेरे मामले की सुनवाई कब शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को सभी हाइकोर्ट को निर्देश दिया कि मीडिएशन के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण के लिए सभी अदालतों में अभियान शुरू किया जाए।
इसके अंतर्गत एक से 31 जुलाई तक मीडिएशन योग्य मुकदमों को चिन्हित किया जाएगा। अदालतों की ओर से इन मुकदमों को मीडिएशन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को रैफर किया जाएगा।

30 सितम्बर तक निस्तारित होंगे मुकदमे

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश सूर्यकांत की देखरेख में 90 दिन तक चलने वाला राष्ट्र स्तरीय मध्यस्थता अभियान 30 सितम्बर तक जारी रहेगा। इस दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, नौकरी, छोटे अपराध, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति विभाजन, बेदखली व भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से मीडिएशन से निस्तारित किया जाएगा।

ऐसे चलेगा अभियान

अभियान के तहत जुलाई में मामले चिन्हित किए जाएंगे। अगस्त में 4, 11, 18 व 25 तारीख और सितम्बर में 1, 8, 15 व 22 तारीख को इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके जानकारी 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

Updated on:
09 Jul 2025 06:07 pm
Published on:
01 Jul 2025 07:06 am
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