Rajasthan by-elections : राजस्थान में उपचुनाव पर आया नया अपडेट। 317 पदों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया। जानें किस दिन होगी वोटिंग।
Election Commission released Program : राजस्थान में उपचुनाव पर आया नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में 31 अगस्त तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्री नारायण सिंह ने बताया कि प्रधान के 1, पंचायत समिति सदस्य के 7, सरपंच के 20 एवं पंच के 265 पदों पर उपचुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त 24 उपसरपंचों के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं।
पंचायत समिति सदस्यों के लिए
कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 7 पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त हुए स्थानों पर उपचुनाव के लिए 2 दिसम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 30 दिसम्बर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा 1 जनवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव प्रतिकों का आवंटन होगा तथा अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन भी होगा। मतदान 10 जनवरी प्रात: 8 बजे से 5 बजे तक होगा तथा मतगणना 1 जनवरी को प्रात: 9 बजे से पंचायत समिति मुख्यालय में होगी।
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प्रधान का उपचुनाव
प्रधान के रिक्त हुए 1 पद के लिए 12 जनवरी 2023 को बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा। प्रात: 10 बजे से बैठक शुरू होगी। नाम निर्देशन पत्र 11 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा 11.30 बजे तक इनकी संविक्षा की जाएगी।
अभ्यर्थिता दोपहर 1 बजे के बाद अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। आवश्यक होने पर मतदान 3 बजे से सायं 5 बजे तक होगा तथा मतदान के तुरंत बाद मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
सरपंच एवं पंच के लिए उपचुनाव
सरपंच एवं पंच के लिए उपचुनाव के लिए बैठक का नोटिस 11 जनवरी 2024 को जारी किया जायेगा तथा बैठक प्रात: 10 बजे से आरंभ होगी। नाम निर्देशन पत्र 11 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगें तथा उनकी संवीक्षा 11:30 बजे तक हो जायेगी।
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची 11.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। आवश्यक होने पर मतदान दोहपर 12 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक होगा तथा मतदान के तुरंत बाद मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।
उपचुनाव कार्यक्रम की घोषण के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो जाएंगे, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे।
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