Free Scooty Scheme : राजस्थान सरकार 2500 दिव्यांग युवाओं को निशुल्क स्कूटी देने जा रही है। तो दिव्यांग युवा 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन करें। जानिए पात्रता की अहम शर्तें।
Free Scooty Scheme : खुशखबर। राजस्थान सरकार 2500 दिव्यांग युवाओं को निशुल्क स्कूटी देगी। भजनलाल सरकार ने युवाओं को स्कूटी देने के लिए बजट में घोषणा की थी। तो अब सरकार ने ऑनलाइन आवेदन मांगें हैं। निशुल्क स्कूटी योजना के तहत पात्र युवाओं के लिए निम्न शर्तें हैं। दिव्यांग युवा किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह के रोजगार से जुड़े होने चाहिए। साथ ही वे चलने-फिरने में असमर्थ हैं, वे इस योजना में पात्र माने जाएंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए इच्छुक आवेदक www.sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर "SIMS DSAP" के माध्यम से 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
1- आय प्रमाण पत्र
2- यदि आवेदक विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उसे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उसे केवल पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी।
3- यदि पेंशन नहीं मिल रही है, तो परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
4- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
5- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक की चलन-निःशक्तता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
1- मूल निवास प्रमाण-पत्र।
2- आधार कार्ड व जनाधार कार्ड।
3- आयु प्रमाण-पत्र (10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आदि)।
4- अध्ययनरत या रोजगार प्रमाण पत्र।
5- स्वयं का विकलांगता प्रदर्शित करता फोटो।
6- ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति।
1- सभी दस्तावेज पहले जन आधार कार्ड में अपडेट करवाने होंगे।
2- उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे।
3- आवेदन किसी भी ई-मित्र सेंटर या वेब पोर्टल से किया जा सकता है।
4- आवेदन में यदि कोई त्रुटि रह जाती है, तो अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर संशोधन कर सकते हैं।