जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर दी रेलवे-प्रोजेक्ट को मंजूरी

Rajasthan High Court Order : हाईकोर्ट ने रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत रेलवे के मल्टी कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए खेजड़ी के 565 पेडों सहित कुल 617 पेड़ काटने की अनुमति दी है, लेकिन इनके बदले 10 गुना पेड़ लगाने होंगे।

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Rajasthan High Court Order : हाईकोर्ट ने रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत रेलवे के मल्टी कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए खेजड़ी के 565 पेडों सहित कुल 617 पेड़ काटने की अनुमति दी है, लेकिन इनके बदले 10 गुना पेड़ लगाने होंगे।

जनहित याचिका को किया निस्तारित, दिया आदेश

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने मेरिडियन फाउंडेशन की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि वन विभाग और राजस्व विभाग से एनओसी जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने एनओसी में काटे जाने वाले पेड़ों के बदले पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त पर यह एनओसी दी है। वहीं, रेलवे की ओर से कहा गया कि 4 जुलाई को संबंधित एडीएम ने दस फीट ऊंचाई के पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त पर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है।

नीलामी को रद्द करने का किया गया था आग्रह

उधर, याचिका में एनओसी व पेड़ काटने के लिए जारी नीलामी को रद्द करने का आग्रह किया गया था। याचिका में कहा था कि प्रशासन ने पेड़ काटने की अनुमति देने से पहले ऐसा विकल्प नहीं तलाशा, जिससे कम से कम पेड़ काटे जाएं। दरअसल, जयपुर की सांभर-फुलेरा तहसील में रेलवे की गति शक्ति योजना के तहत हस्ती पेट्रो केमिकल एंड शिपिंग लिमिटेड मल्टी कार्गों टर्मिनल बना रही है।

Published on:
25 Nov 2024 12:20 pm
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