जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा बेटी को आश्रित की श्रेणी में माना, पारिवारिक पेंशन शुरू करने का दिया आदेश

Rajasthan High Court Big Decision : राजस्थान हाईकोर्ट ने दिवंगत स्कूल व्याख्याता की तलाकशुदा बेटी को आश्रित की श्रेणी में मानते हुए इसी माह से पारिवारिक पेंशन शुरू करने का आदेश दिया।

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Rajasthan High Court Big Decision : राजस्थान हाईकोर्ट ने दिवंगत स्कूल व्याख्याता की तलाकशुदा बेटी को आश्रित की श्रेणी में मानते हुए इसी माह से पारिवारिक पेंशन शुरू करने का आदेश दिया। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने सुमन की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के लिए किया था आवेदन

प्रार्थीपक्ष की ओर से कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता स्कूल व्याख्याता और सेवा में रहते 30 अक्टूबर 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विधवा मां की पारिवारिक पेंशन शुरू हो गई। याचिकाकर्ता का नवम्बर 1979 में पिता के जीवनकाल में ही तलाक हो गया। तब से वह अपने पिता के यहां रह रही है और जनवरी 2017 में याचिकाकर्ता की मां का भी निधन हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया, जो अक्टूबर 2019 में पेंशन विभाग पहुंच गया।

पेंशन विभाग के संयुक्त निदेशक ने कोई जवाब नहीं दिया

इसको लेकर पेंशन विभाग के संयुक्त निदेशक से भी सम्पर्क किया, लेकिन पेंशन शुरू नहीं हुई और कोई जवाब भी नहीं मिला। याचिकाकर्ता के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और इसलिए वह वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है।

Published on:
01 May 2025 08:14 am
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