जयपुर

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की अहम सुनवाई आज, 439 याचिकाओं पर आएगा निर्णय

Rajasthan Nikay-Panchayat Election: हाईकोर्ट पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय के चुनाव टालने, प्रशासक लगाने व परिसीमन-पुनर्गठन के मुद्दों को लेकर जयपुर व जोधपुर में लंबित 439 याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।

less than 1 minute read
Nov 14, 2025
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव। फोटो: पत्रिका

जयपुर। हाईकोर्ट पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय के चुनाव टालने, प्रशासक लगाने व परिसीमन-पुनर्गठन के मुद्दों को लेकर जयपुर व जोधपुर में लंबित 439 याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ इन याचिकाओं पर शुक्रवार दोपहर दो बजे जयपुर में फैसला सुनाएगी।

खंडपीठ इसी दौरान जोधपुर स्थित मुख्य न्यायाधीश के अदालत कक्ष में वीसी से फैसला सुनाएगी। इन याचिकाओं में जहां चुनाव टालने को चुनौती दी गई, वहीं प्रशासकों की नियुक्ति को भी नियम विरूद्ध बताया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, फरवरी 2026 नहीं… अब इस महीने में तैयारी

कुछ याचिकाओं में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के परिसीमन-पुनर्गठन को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला बाद में सुनाने को कहा था।

मई से पहले चुनाव कराना संभव नहीं: मंत्री झाबर सिंह खर्रा

इधर, निर्वाचन आयोग के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) व परीक्षाओं की आड़ लेकर शहरी सरकारों के चुनाव अगले साल मई तक टालने के सरकार ने संकेत दिए हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव टलने को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोपों के बीच स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा है कि मई से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली और मुंबई की राह होगी आसान

Also Read
View All

अगली खबर