
Rajasthan : राजस्थान में पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते नए कार्यों पर रोक है, लेकिन खान एवं भू विज्ञान विभाग ने 8 जिलों में 65 नई खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के निदेशक एमपी मीणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन नीलामी 12 नवंबर से शुरू होकर पूरे महीने चलेगी। यह खानें 50 साल की अवधि के लिए नीलाम की जा रही हैं। नीलामी में मैसेनरी स्टोन, सैंड स्टोन, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, बजरी, बॉल क्ले और लाइमस्टोन की खानें शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें आठ से अधिक खानें चरागाह भूमि पर स्थित हैं। ऐसे में आचार संहिता के दौरान नीलामी प्रक्रिया शुरू करने और अलग-अलग श्रेणी की भूमि पर खानों के आवंटन को लेकर विभागीय फैसले पर सवाल उठ सकते हैं।
जिलेवार नीलामी में जालौर की 24 और जैसलमेर की 14 खानें शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ में 12 तथा बूंदी में 9 खानों की नीलामी होगी। झालावाड़ और कोटा में दो-दो, जबकि बीकानेर और डीग में एक-एक खान शामिल है। इस तरह कुल 65 खानों की नीलामी प्रस्तावित है।
विभाग के आदेश में शामिल खानें गैर मुमकिन पहाड़, बंजर भूमि, सिवायचक सहित अन्य किस्म की भूमि पर स्थित हैं। इनमें चरागाह भूमि की खानें भी शामिल हैं। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया में भूमि की श्रेणी महत्वपूर्ण होगी। चरागाह भूमि पर स्थित खानों के आवंटन के मामले में संबंधित भूमि की स्थिति और लागू प्रावधानों की भूमिका भी अहम रहेगी।
पंचायत चुनाव के दौरान नए कार्यों पर रोक के बावजूद नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने से आचार संहिता के दायरे को लेकर सवाल उठ रहा है। हालांकि, उपलब्ध आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि निर्वाचन आयोग से इस प्रक्रिया के संबंध में कोई अनुमति ली गई है या नीलामी को आचार संहिता से बाहर माना गया है।