Rajasthan : राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ा दी गई है। जानें राजस्थान के किन जिलों में अधिवक्ताओं को कितनी रिटेनरशिप मिलेगी।
Rajasthan : राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप बढ़ा दी है। यहां आदेश एक सितम्बर से लागू होगी। आदेश के अनुसार राजस्व मंडल में राज्य सरकार की पैरवी के लिए स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपए, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपए, डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9000 रुपए मासिक रिटेनरशिप दी जाएगी।
इसके अलावा सम्भागीय आयुक्त और अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और पाली के कलक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।
वहीं बूंदी, झालावाड़, टोंक, जालोर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, दौसा, बारां और राजसमंद में जिला कलक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता की 4,500 रुपए रिटेनरशिप दी जाएगी।
बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली जिला कलक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलक्टर कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 3 हजार रुपए मासिक रिटेनरशिप मिलेगी।
इसी तरह अन्य जिलों के जिला कलक्टर कोर्ट और अतिरिक्त जिला कलक्टर कोर्ट के लिए यह राशि 4500 रुपए प्रति माह होगी। तरह इसी राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी) और उनके कैम्प कोर्ट में पैरवी के लिए यह राशि 3 हजार रुपए होगी।