Rajasthan Transport department give 5 driving license service online :अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) से संबंधित कार्यों के आवेदन के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। इसमें डीएल का रिनुअल (Driving licence renuwal ) , इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (International Driving licence permit) , डुप्लीकेट डीएल (Duplicate Driving licence)
जयपुर
Rajasthan Transport department give 5 driving license service online : अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित कार्यों के आवेदन के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस घर से भी, किसी भी समय बनाने की सर्विस शुरू करने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस की पांच और सेवाओं को आनलाइन कर दिया है। इसमें डीएल का रिनुअल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट डीएल, पता में परिवर्तन और सरेंडर ऑफ डीएल (क्लास ऑफ व्हीकल) की सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी।
इन सुविधाओं के लिए https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज-ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं के राज्य का चयन करें। वेबसाइट में सबसे ऊपर सेवाओं के नाम लिखे आएंगे, इनमें से जो भी सेवाएं लेना चाहते है। उस पर क्लिक कर कार्य पूरा करें। परिवहन विभाग ने परिवहन से जुड़ी सभी सर्विसेज को स्टेप बाई स्टेप ऑनलाइन किया जा रहा हैं। इससे समय की बचत होगी और लोगों को सुविधा भी होगी।
आवेदन के दो विकल्प
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि इनके लिए दो विकल्प है। पहला आधारकार्ड द्वारा सत्यापित और दूसरा बिना आधारकार्ड। ई-केवाईसी सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आधार कार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापित की जा सकती है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन ऑनलाइन भरकर आवंटित समय पर संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर आवेदन को सत्यापित करना होगा।