जयपुर

छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय का हाईकोर्ट में जवाब, चुनाव न कराने से किसी अधिकार का हनन नहीं

Rajasthan University: छात्रसंघ चुनाव मामले में राज्य सरकार के बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने कहा है कि चुनाव नहीं होने से याचिकाकर्ता के किसी अधिकार का हनन नहीं होता। हाईकोर्ट में इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी है।

less than 1 minute read
Sep 02, 2025
Rajasthan University (Patrika Photo)

Rajasthan University: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार (3 सितंबर 2025) छात्रसंघ चुनाव मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले में न्यायालय में जय राव और अन्य की ओर से दायर याचिका पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जवाब प्रस्तुत किया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव न कराने से याचिकाकर्ता के किसी अधिकार का हनन नहीं होता, अतः याचिका खारिज की जाए। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सत्र 2023-24 में भी छात्रसंघ चुनाव न कराने का निर्णय लिया था, जिसे हितेश यादव व विकास द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश नहीं हुआ और वह मामला अभी लंबित है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में राजकीय सेवा के कर्मचारियों को बड़ा झटका, पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण पर रोक, जानें वित्त विभाग का फैसला


ये रहा विश्वविद्यालय का तर्क


विश्वविद्यालय ने यह तर्क भी पेश किया कि छात्रसंघ चुनाव लड़ना या उसमें मतदान करना संविधान या मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, विधायक-सांसद चुनाव न तो मौलिक अधिकार होते हैं, केवल वैधानिक अधिकार होते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के संदर्भ में कहा कि 90-दिवसीय दो सेमेस्टर अनिवार्य हैं।


चुनाव की स्थिति में शैक्षणिक कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले सुनवाई में 29 अगस्त 2025 को जस्टिस समीर जैन की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टली थी और जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अगली तारीख 3 सितंबर निश्चित की थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में नर्सिंग कॉलेजों की धोखाधड़ी उजागर, 4 साल की मेहनत-लाखों फीस के बाद भी बेरोजगार, सता रही नौकरी की चिंता

Published on:
02 Sept 2025 08:07 am
Also Read
View All

अगली खबर