जयपुर

RPSC : कोचिंग संचालक को देना होगा स्पष्टीकरण, संतोषजनक न होने पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही

coaching warning : आयोग की और से सर्वसाधारण एवं कोचिंग संस्थानों को आगाह भी किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य नहीं करें अन्यथा नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

less than 1 minute read
Feb 17, 2025

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग के संचालक द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संबंध में संज्ञान लिया गया है। वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति को तलाश कर आयोग द्वारा उससे स्पष्टीकरण लिया जाएगा एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी को जितेन्द्र यादव नाम के व्यक्ति द्वारा ’’ आरएएस मुख्य परीक्षा पर प्रोफेसर ने किया जबरदस्त खुलासा’’ शीर्षक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है। इस वीडियो में तथाकथित विशेषज्ञ को कथित रूप से आरएएस मुख्य परीक्षा का मूल्यांकनकर्ता बताते हुए वार्तालाप किया गया है। यह कृत्य न केवल संबंधित विशेषज्ञ द्वारा आयोग में दिए गए वचन-पत्र का ही उल्लंघन है बल्कि इसी क्रम में आयोग की गोपनीयता को भंग करने से निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कृत्य भी कारित हुआ है।

(1) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) अधिनियम, 2022 की धारा 5/10

(2) भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी)

(3) भारतीय न्याय संहिता की धारा 316  (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट)

(4) आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 (सी) सपठित 2 (डब्ल्यू) धारा 72 एवं 72ए

आयोग की और से सर्वसाधारण एवं कोचिंग संस्थानों को आगाह भी किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य नहीं करें अन्यथा नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Updated on:
17 Feb 2025 09:50 pm
Published on:
17 Feb 2025 09:43 pm
Also Read
View All

अगली खबर