आरटीई के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई निर्धारित की गई है।
RTE Admission 2024: शिक्षा विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम (आरटीई) में आवेदन प्रक्रिया से वंचित हो रहे प्रदेश के करीब एक लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। आरटीई के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई निर्धारित की गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी समय सारणी को विद्यार्थी हित में संशोधित करते हुए अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 10 मई तक बढ़ाई गई है। साथ ही जन्म तिथि की गणना के लिए संशोधित आधार तिथि एक अप्रेल 2024 की गई है। इसके अलावा पूर्व में निर्धारित आधार तिथि 31 जुलाई 2024 के अनुसार किए गए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
ऑनलाइन लॉटरी
नई समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश के लिए बालक-बालिकाओं का वरीयताक्रम 13 मई को निर्धारित किया जाएगा। जबकि 13 से 20 मई तक अभिभावकों द्रारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। वहीं 13 से 24 मई तक विद्यालय स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। और 30 मई तक अभिभावक दस्तावेजों में संशोधन करा सकेंगे। साथ ही 13 मई से 3 जून तक संशोधन किए दस्तावेजों की जांच की जाएगी और 6 जून को आवेदन ऑटोवेरिफाइ किए जाएंगे। सभी तरह की कार्यवाही पूरी होने के बाद 7 जून से 25 जुलाई तक पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट पर चयन कर आवंटन का पहला चरण होगा और दूसरा चरण 26 जुलाई से 16 अगस्त तक किया जाएगा। चयन का अंतिम चरण 17 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जाएगा।