जयपुर

टिड्डी प्रकोप से निपटने में नाकामी पर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

जनहित याचिका  

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May 29, 2020
Court

जयपुर।


राज्य में टिड्डी प्रकोप से बचने और काबू पाने के लिए तय गाईड लाईंस के अनुसार काम नहीं करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय सहित राज्य सरकार से 8 जून तक जवाब मांगा है।
एडवोकेट विजय पूनियां ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने रेगिस्तानी टिड्डी पर नियंत्रण के लिए गाईड लाईंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी है। लेकिन सरकार ने इनकी पालना नहीं की। योजना में अन्य विभाग व मंत्रालयों की भूमिका,संसाधनों की उपलब्धता,गतिविधियों के संचालन का कलेंडर,रणनीति आदि के संबंध में विस्तार से बताया है। राज्य सरकार को नियंत्रण के लिए कीटनाशक,वाहन और मानव संसाधन उपलब्ध करवाना होता है। राज्य में टिड्डी हमले से करीब 5 लाख हैक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है। इसके बावजूद अभी तक केन्द्र और राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार को टिड्डी नियंत्रण की योजना और गाईड लाईंस की पालना के निर्देश देने की गुहार की है। जिस पर न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी के सोनगरा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Published on:
29 May 2020 06:03 pm
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