जयपुर

Strike Ban: राजस्थान सरकार का सख्त आदेश, आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध

Emergency Services:राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।

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Nov 12, 2024

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाईल वैटरनरी यूनिट सेवाओं एवं बीएफआईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।


गृह (ग्रुप-9) विभाग की संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इन सेवाओं मे हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।

Published on:
12 Nov 2024 04:01 pm
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