जयपुर

अंक विवाद पर न्यायालय की पैनी नजर, अंकों पर उठा बड़ा सवाल, ‘कम अंकों’ वाली कॉपियों की होगी पड़ताल

15 से कम नम्बर वाले अभ्यथियों की कॉपी पेश करो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनमें से कुछ ने एनएलयू से लॉ किया और कुछ अभ्यर्थी अंग्रेजी मीडियम के हैं। फिर भी अंग्रेजी निबंध लेखन में उनके जीरो से चार अंक आए हैं।
less than 1 minute read
Oct 19, 2024
Court
Court


जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान न्यायिक सेवा (आरजेएस) भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी में कम अंक आने से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। साथ ही, 21 अक्टूबर को उन अभ्यर्थियों की अंग्रेजी विषय की कॉपी मंगवाई है, जिनके इस विषय में 15 से कम अंक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाओं में कहा कि आरजेएस मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को जारी हुआ, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अंग्रेजी विषय में बहुत ही कम अंक आए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनमें से कुछ ने एनएलयू से लॉ किया और कुछ अभ्यर्थी अंग्रेजी मीडियम के हैं। फिर भी अंग्रेजी निबंध लेखन में उनके जीरो से चार अंक आए हैं।

Updated on:
19 Oct 2024 11:47 am
Published on:
19 Oct 2024 11:47 am