जयपुर

Rajasthan: आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द

Teacher Recruitment Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपरलीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए कटारा को राहत देने से इंकार कर दिया।

2 min read
Mar 24, 2026
आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा, पत्रिका फोटो

Teacher Recruitment Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपरलीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए कटारा को राहत देने से इंकार कर दिया।

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को कटारा की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि कटारा के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित है और उससे 51.20 लाख रुपए नकद तथा 500 ग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ है। कटारा की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जांच एजेंसी ने केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार आरोप लगाए है और उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसके आधार पर कोर्ट ने 9 फरवरी को कटारा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश किया।

ये भी पढ़ें

ACB Action: राजस्थान में एसीबी का बड़ा एक्शन, श्रीगंगानगर में वन अधिकारी और भरतपुर में एएसआई रिश्वत लेते गिरफ्तार

ट्रायल में अनावश्यक देरी की

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय और अधिवक्ता अनीशा रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने तथ्य छिपाकर याचिका पेश की, उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं और 51 लाख 20 हजार रुपए व 500 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद हुए। उन्होंने यह भी कहा कि कटारा की ओर से कई बार ट्रायल को स्थगित करवाया गया, जिसकी वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। कटारा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) में भी मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई।

हाईकोर्ट के इनकार के बाद गए थे सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बीते माह बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।

हालांकि, एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक और ED के केस में जमानत न मिलने से कटारा जेल से बाहर नहीं आ सके। याचिकाकर्ता एक सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने और अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को करने के आदेश जारी किए। जांच के दौरान आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के घर से एसओजी को 51 लाख रुपए से अधिक की नकदी और करीब आधा किलो सोना बरामद हुआ था। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि बाबूलाल कटारा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर लीक किया था।

सरकारी आवास पर लीक किया पेपर

जांच में खुलासा हुआ था कि बाबूलाल कटारा ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर अपने सरकारी आवास पर लीक किया। उसके भांजे विजय डामोर के जरिए उसे रजिस्टर में लिखा गया और पेपर पहले 60 लाख रुपए में बेचा। फिर उसी पेपर की 80 लाख रुपए में भूपेन्द्र सारण के साथ डील हुई थी। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस पकड़ी, जिसमें 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर सॉल्व कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर आ चुका था।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ट्रेनों में ऑफ सीजन में ओवर क्राउड…कंफर्म सीट का टोटा, स्लीपर में 100 पार वेटिंग, तत्काल कोटे पर टिकी उम्मीदें

Also Read
View All

अगली खबर