जयपुर

शादी से पहले ही युवती ने आत्महत्या के लिए किया मजबूर , मंगेतर ने ट्रैन के सामने कूदकर दे दी जान

राजधानी की अधीनस्थ अदालत ने मंगेतर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में किरण प्रजापत को पांच साल की सजा सुनाई, वहीं उसके प्रेमी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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Jul 02, 2024

जयपुर. राजधानी की अधीनस्थ अदालत ने मंगेतर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में किरण प्रजापत को पांच साल की सजा सुनाई, वहीं उसके प्रेमी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 ने यह आदेश दिया। किशन लाल ने 6 फरवरी 2021 को आसलपुर-जोबनेर रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मृतक के पिता ने इस मामले में जीआरपी फुलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसके इकलौते बेटे किशन की 11 अक्टूबर, 2020 को सगाई हुई थी, मंगेतर इस रिश्ते से नाखुश थी। युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर सगाई नहीं तोड़ने पर किशन को जान से मारने की धमकियां दीं। इससे परेशान होकर किशन ने आत्महत्या कर ली, जिसका किशन लाल के कोचिंग बैग में मिले सुसाइड नोट से खुलासा हुआ। वहीं युवती की ओर से बचाव में कहा गया कि उसने प्रताड़ित नहीं किया, उसे दोषमुक्त किया जाए।

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