लॉकडाउन 5 ( Lockdown 5 ) के लिए केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 1 से 30 जून तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सबसे ज्यादा राहत राजधानी के परकोटा क्षेत्र को मिली है। यहां 67 दिन बाद बाजार खुले हैं। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनें रामगंज के बाजार भी आज खुल गए हैं...
जयपुर। लॉकडाउन 5 ( Lockdown 5 ) के लिए केंद्र सरकार से गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार ने 1 से 30 जून तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश में कर्फ्यू का समय 4 घंटे घटाया गया है। कर्फ्यू अब रोजाना शाम 7 से सुबह 7 के बजाय रात 9 से सुबह 5 तक रहेगा। सबसे ज्यादा राहत राजधानी के परकोटा क्षेत्र को मिली है। यहां 67 दिन बाद बाजार खुले हैं। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनें रामगंज के बाजार भी आज खुल गए हैं। इसके अलावा जौहरी बाजार भी आज से खुल गया है। परकोटे के बाजार खुलने से व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन देर रात तक व्यवस्थाएं तय करने में जुटा रहा। वहीं अभी भी परकोटा क्षेत्र में कई बाजारों को नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि अंतरजिला व अन्य राज्यों के लिए स्वीकृत बस सेवा शुरू होंगी। अन्य वाहन भी सीट की क्षमता के अनुसार सवारी बैठा सकेंगे। सिटी बसों पर रोक जारी रहेगी। प्रदेश में धार्मिक स्थल और मॉल अभी बंद रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। कर्फ्यू क्षेत्रों में पाबंदियां यथावत रहेंगी।
ढाई माह बाद शहर में चलेंगी टैक्सी, कैब, ई रिक्शा और ऑटो
अनलॉक 1.0 में राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद परिवहन सेवा से जुड़े वाहनों के संचालन की अनुमति मिलने से चालकों को राहत मिली है। पिछले ढाई महीने से शहर में करीब 50 हजार वाहनों का संचालन बंद था। सोमवार यानि आज से परकोटा क्षेत्र को छोड़कर शहर में टैक्सी, ई रिक्शा, कैब और ऑटो चल सकेंगे। हालांकि अभी राज्य सरकार ने सिटी बसों के संचालन पर रोक लगाई हुई है।
इनमें नहीं होगा बदलाव
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 26 मार्च से बंद परकोटे को एक जून से सशर्त खोलने का निर्णय लिया। वहीं परकोटा में फिलहाल पांच छोटे बाजार घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, धूला हाउस, पुरोहित जी का कटला, दड़ा मार्केट और कोरोना संक्रमित क्षेत्र की 23 गलियां बंद रहेंगी।
परकोटे में अब इन पर रहेगी पाबंदी
— ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, बस सहित अन्य वाहन नहीं चल सकेंगे
— चाय, जूस की थड़ी व दुकान बंद रहेगी
— सैलून, स्पा, हेयर ड्रेसर दुकान बंद
— धार्मिक स्थल बंद
— होटल व रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी, टेक अवे की सुविधा रहेगी
— चलते हुए ठेलों पर दूध व फल सब्जी ही बेच सकेंगे
— सभी मॉल, कॉन्प्लेक्स, सिनेमा हॉल जैसे गोलचा, रायसर प्लाजा, नेशनल हैंडलूम, नवजीवन कंपलेक्स बंद रहेंगे
— घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा
— बिना मास्क लगाए आए व्यक्ति को दुकानदार सामान नहीं देंगे