खाद्य विभाग की ओर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के लिए गिव-अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रेल कर दी गई है।
खाद्य विभाग की ओर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के लिए गिव-अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रेल कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी ने जानकारी दी कि अपात्र लोग इस अवधि में स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं, अन्यथा गहन सर्वेक्षण के बाद विभाग की ओर से वसूली एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। उपभोक्ताओं के बैंक खाते, परिवहन विभाग का डेटा और अन्य सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जांच होगी। यदि कोई अपात्र पाया जाता है, तो उससे 27 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी।
गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चार पहिया वाहन धारक, सरकारी एवं अर्धसरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी, एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति तथा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ट्रैक्टर या व्यवसायिक उपयोग में आने वाला वाहन होने पर संबंधित लाभार्थी को निष्कासन सूची में डाला जाएगा।जिला रसद अधिकारी के अनुसार, गिव-अप अभियान से सक्षम लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 1066 राशन कार्डधारकों ने स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ दी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम हटवाकर जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहयोग करें।