Jaisalmer News: अवैध संबंध के शक में दिनाराम की हत्या करने पर परिवार के पांच सदस्यों को ADJ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी। तीन पुरुष और दो महिलाओं पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्य आरोपी धन्नी, पिता भखराराम, मां समदा और भाइयों को गिरफ्तार किया गया।
Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में पोकरण ADJ कोर्ट ने अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में परिवार के पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक समंदर सिंह राठौर ने बताया कि कोर्ट ने तीन पुरुष और दो महिलाओं को दोषी पाते हुए यह सजा दी। मामला 10 मई 2022 का है, जब भवरूराम ने नाचना थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई दिनाराम अचानक गायब हो गया है। परिवार ने शक जताया कि दिनाराम का संबंध ओमप्रकाश की पत्नी धन्नी से था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।
जांच के दौरान धन्नी के पिता भखराराम ने हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि दिनाराम का संबंध उनकी बेटी धन्नी से था, इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर उसे मार डाला और शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद भखराराम के बताने पर दिनाराम का क्षत-विक्षत शव जंगल से बरामद किया।
पुलिस ने मुख्य आरोपी धन्नी, उनके पिता भखराराम, मां समदा और भाइयों प्रेमकुमार व बंशीलाल को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। लंबी सुनवाई और सबूतों की समीक्षा के बाद ADJ कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि इस तरह का अपराध सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से घातक है और इसे सख्ती से दंडित करना जरूरी है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।