पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 9 अप्रेल 2017 को पुलिस थाना नोख की ओर से बीठे का गांव फांटा की तरफ नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान बीठे का गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही थी।
जिसके पीछे एक कट्टा बंधा हुआ था। जिसे रुकने का इशारा देने पर उसने रोकी नहीं। हेड कांस्टेबल दमाराम, कांस्टेबल ओमप्रकाश व अशोककुमार ने पीछा कर मोटरसाइकिल रुकवाई। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम जोधपुर जिलांतर्गत बाप थानाक्षेत्र के मांडली निवासी लक्ष्मणराम पुत्र नाथूराम राइका बताया। कट्टे में अवैध सामग्री होने की संभावना पर तत्कालीन थानाधिकारी प्रेमचंद को बुलवाकर जांच की गई। इसमें 6 किलो अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ। जिस पर आरोपी लक्ष्मणराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। राज्यपक्ष की ओर से 31 दस्तावेज व 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेन्द्रकुमार गोयल ने लक्ष्मणराम को दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।