CG Rape News: जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने 10 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है।
CG Rape News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) अनिल कुमार बारा ने 10 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता 10 अक्टूबर 2024 को थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता की दुकान में काम करने वाला जगदीश केंवट पीड़िता के घर आना जाना करता था।
पीड़िता से बातचीत करता था और मोबाइल से भी बात करता था। करीब 4-5 माह पूर्व पीड़िता अपने मामा गांव दर्रीघाट चली गई थी। वहीं रहती थी और अपनी नानी के मोबाइल से आरोपी जगदीश से बातचीत करती थी। 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे जगदीश ने पीड़िता को फोन किया और तुमसे शादी करना चाहता हूं कहते हुए टोल प्लाजा के पास बुलाया।
वहां से लिफ्ट लेकर कोटमीसोनार क्रोकोडायल पार्क लेकर गया और झाड़ी के पास लेकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 10 अक्टूबर 2024 को वीड़िता को अकलतरा मंडी के पास लेकर आया और प्रार्थिया के घर के पास छोड़कर चला गया।
पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है, वह दंडनीय अपराध है।
जिस पर धारा 64 (1) बीएनएस के तहत अकलतरा थाना वार्ड 19 निवासी जगदीश पिता जोहन केंवट (19) को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश का दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।