जांजगीर चंपा

DJ Ban: गणेश उत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी, डीजे व लाउडस्पीकर पर लगा बैन… नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

DJ Ban: इस बार गणेश उत्सव को लेकर पुलिस सख्त है। वाहन में रखकर डीजे व लाउडस्पीकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया।

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प्रतीकात्मक फोटो

DJ Ban: इस बार गणेश उत्सव को लेकर पुलिस सख्त है। वाहन में रखकर डीजे व लाउडस्पीकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। इस संबंध में एएसपी यातायात उदयन बेहार ने ट्रांसपोर्टरों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश का उल्लंघन करने पर गाड़ी को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी।

आगामी गणेश उत्सव पर्व को शांति पूर्ण मनाए जाने के संबंध में जिले के ट्रांसपोर्टरों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार ने बैठक ली। बैठक के दौरान सार्वजनिक मार्ग, स्थान पर पंडाल, स्वागत द्वारा निर्माण के दौरान यातायात में अवरोध उत्पन्न न किया जाए, इसके संबंध में आवश्यक चर्चा किया गया।

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वाहन में डीजे, लाउडस्पीकर लगाकर नहीं चलाने के लिए निर्देशित किया गया। डीजे के लिए किराए पर गाड़ी न देने के लिए भी गाड़ी मालिकों को निर्देशित किया गया। इस नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

साथ ही शराब सेवन कर वाहन न चलाने के लिए एवं मालवाहक में सवारी न ले जाने के लिए समझाइश दी गई। 21 अगस्त को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात शाखा परिसर में जिले के ट्रांसपोर्टरों की बैठक आयोजित की गई। गणेश उत्सव के दौरान यातायात के लिए मार्ग को बाधित नहीं करने के संबंध में हिदायत दी गई।

शराब सेवन कर वाहन चलाने एवं माल वाहक गाड़ियों में यात्री परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए समझाया गया। गाड़ियों में डीजे, लाउड स्पीकर नहीं लगाने के संबंध में चर्चा की गई। नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करते हुए कोलाहल अधिनियम के तहत गाड़ियों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जिले के 35 ट्रांसपोर्टर शामिल हुए।

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Published on:
22 Aug 2025 12:14 pm
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