जांजगीर चंपा

पढ़ाई के बहाने छात्रा के साथ शिक्षक करता था अश्लील हरकत, समझाने के बाद भी इस करतूत से नहीं आया बाज, तो छात्रा ने ये किया…

Molestation Case: स्कूल में पढ़ाने के बहाने एक शिक्षक छात्रा से छेड़छाड़ करता था। गुरु व शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को विशेष न्यायाधीश ने पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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पढ़ाई के बहाने छात्रा के साथ शिक्षक करता था अश्लील हरकत, समझाने के बाद भी इस करतूत से नहीं आया बाज, तो छात्रा ने ये किया...

जांजगीर-चांपा. छात्रा से छेडख़ानी मामले में एक शिक्षक को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार परमेश्वर शर्मा डभरा थाना अंतर्गत सुखदा के प्राथमिक स्कूल का एक शिक्षक छात्रा को पढ़ाने के बहाने बैड टच करते हुए अश्लील हरकत करता था। इसकी जानकारी छात्रा ने परिजनों को दी थी। इस पर परिजन स्कूल में आकर इसकी शिकायत की थी। इसके बाद शिक्षक को समझाइश दी गई थी।

इसके बाद भी जब शिक्षक अपनी करतूत से बाज नहीं आया तो परिजनों ने डभरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया। जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश नीता यादव ने धारा 354 के तहत आरोपी डभरा थाना अंतर्गत रामभांठा निवासी परमेश्वर पिता श्वेतांबर शर्मा को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक धीरज कुमार शुक्ला ने पैरवी की।

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Published on:
26 Sept 2019 08:09 pm
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