झाबुआ

दिवाली तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कलेक्टर का बड़ा फैसला

MP News: झाबुआ में सुबह 7 से रात 9 बजे तक शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, फायर ब्रिगेड और जरूरी वाहन रहेंगे छूट के साथ। यह आदेश 19 अक्टूबर यानी दिवाली तक प्रभावी रहेगा।

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Sep 20, 2025
heavy vehicle restriction safety alert jhabua (फोटो- सोशल मीडिया)

Heavy Vehicle Restriction: इंदौर में हुए हादसे के बाद झाबुआ कलेक्टर ने शहर की सीमा में सुबह 7 से रात 3 बजे तक सभी तरह के भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 19 अक्टूबर यानी दिवाली तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना है। दरअसल पूर्व में शहर के मौजीपाड़ा क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना के बाद कलेक्टर ने 13 अगस्त से 12 सितंबर तक के लिए शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। इस आदेश की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। (MP News)

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कलेक्टर ने जारी किए आदेश

इस बीच 15 सितंबर की रात इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर नो एंट्री में घुस आए ट्रक की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। चूंकि आगामी दिनों में नवरात्र, दशहरा और दीपावली का त्योहार है। इसको देखते हुए कलेक्टर ने शुक्रवार को नए सिरे से प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए। इसके तहत सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 7 से रात 9 बजे तक की अवधि में ट्रक और अन्य भारवाहक वाहनों की शहर में आवागमन पर रोक लगाई है। (MP News)

इन वाहनों को रहेगी प्रतिबंध से छूट

फायर ब्रिगेड, कृषि उपज मंडी में लगे वाहन, पुलिस और आर्मी के वाहन, बिजली कंपनी के कार्य में लगे वाहन, यात्री बस, स्कूल बस, दुग्ध वाहन, पेट्रोल-डीजल, केरोसिन और एलपीजी गैस सिलेंडर वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन वाहनों के लिए गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा रहेगी। हल्के वाहनों की स्पीड तय की शहर के अंदर से गुजरने वाले हल्के वाहन जैसे कार और जीप की स्पीड भी निर्धारित की गई है। ये वाहन अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से गुजर सकेंगे।(MP News)

खनिज अधिकारी के बाद पेट्रोलिंग पर हो रहे रवाना

खनिज अधिकारी जुवानसिंह भिड़े अपनी टीम के साथ प्रतिदिन रात 12 बजे के बाद पेट्रोलिंग पर निकल रहे हैं। वे हर दिन कभी आलीराजपुर जिले की सीमा से लेकर गुजरात राज्य की सीमा तक और धार व रतलाम जिले की सीमा तक पेट्रोलिंग करते हैं। इस दौरान अवैध रेत से भरा डंपर पकड़ में आया तो सीधे साढ़े 4 लाख से ज्यादा की पेनल्टी लगना तय है।

इससे बचने के लिए रेत माफिया की टीमे भी अलग-अलग रुट पर पहले पेट्रोलिंग कर ये देखती है कि कहीं खनिज अधिकारी तो कार्रवाई के लिए रास्ते में नहीं खड़े हैं। संतुष्ट होने के बाद वे ड्राइवर को क्लीयरेंस देते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। लगातार कार्रवाई से रेत माफियाओं में इतना खौफ हो गया है कि उन्होंने कहावत ही बना ली-भाग जाओ नहीं तो भिड़े आ जाएगा। (MP News)

इन रास्तों पर रहेगा पहरा, भारी वाहन दाखिल नहीं हो पाएंगे

  1. भोयरा रोड अमृत वाटर प्लांट: यहां से कुंदनपुर और पिटोल से भारी वाहन आते हैं।
  2. करड़ावद हनुमान मंदिर यहां से सीमावर्ती गुजरात राज्य के साथ ही पिटोल, थांदला और मेघनगर से भारी वाहन आते हैं।
  3. रंगपुरा अंडर ब्रिज हाईवे यहां से कल्याणपुरा, रायपुरिया, पेटलावद, रतलाम व बदनावर की तरफ से भारी वाहनों की आवाजाही होती है।
  4. पारा फाटा : यहां से कालीदेवी, सरदारपुर, धार, इंदौर के साथ ही पारा व बोरी की तरफ से भारी वाहनों का आवागमन होता है।
  5. राणापुर रोड पर त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज तिराहा यहां से राणापुर, जोबट, आलीराजपुर, बड़वानी, छोटा उदयपुर (गुजरात) की तरफ से भारी वाहनों की आवाजाही होती है।

नागरिकों की सुरक्षा जरूरी

हमारे लिए आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी 19 अक्टूबर तक के लिए सुबह 7 से रात 8 बजे तक शहर की सीमा में सभी तरह के भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।- नेहा मीना, कलेक्टर, झाबुआ

कार्रवाई सतत जारी रहेगी

अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अभियान सतत जारी रहेगा। कार्रवाई का असर है कि शहर से दिन और रात के समय गुजरने वाले भारी वाहनों में भी कमी आई है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। जुवानसिंह भिड़े, खनिज अधिकारी, झाबुआ

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Published on:
20 Sept 2025 01:31 pm
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