झालावाड़

सिटी फोर लेन की सर्विस लाईन के निर्माण में न्यायालय के आदेश दरकिनार

-पीडि़तों ने की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग
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Bypassing the court order in the construction of the service line of C
सिटी फोर लेन की सर्विस लाईन के निर्माण में न्यायालय के आदेश दरकिनार

सिटी फोर लेन की सर्विस लाईन के निर्माण में न्यायालय के आदेश दरकिनार
-पीडि़तों ने की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग
-जितेंद्र जैकी-
झालावाड़. शहर में सिटी फोर लेन की सर्विस लेन के निर्माण की जद में आ रहे कई लोगों की जीवनभर की कमाई से खरीदी जमीन व मकान को पल भर में ध्वस्त कर दिया गया जबकि इन लोगों ने नगर पालिका से अपनी जमीन खरीदी थी। अग्रसेन कॉलेानी निवासी मुरली मनोह बागला, बृजराज सिंह देवड़ा, राजकुमार गुप्ता व प्रदीप सिंह ने बताया कि उन्होने नगर पालिका से पांच जनवरी 1973 को प्लाट खरीदे थे व 5 मार्च 2008 में निर्माण स्वीकृति लेकर मकान दुकान आदि का निर्माण किया। लेकिन गत वर्ष सिटी फोर लेन की सर्विस लेन के लिए जब उनका मकान व दुकानेें तोड़ी गई तो उन्होने न्यायालय में गुहार लगाई इस पर न्यायालय ने यथा स्थिति का आदेश दिया। इसके बाद भी उन्होने जन हित में अपने निर्माण हटवाना स्वीकार कर लिया। लेकिन उनका कहना है कि हमें इसके बदले कम से कम मुआवजा तो दिया जाए। इसमें हमारा क्या कसूर है।
-मुआवजे का कोई प्रावधान नही है
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर चालिस फिट तक की जगह राजमार्ग की होती है। सिटी फोर लेन की सर्विस लेन निर्माण करने का काम हमारा है। हमें तो जगह क्लीयर चाहिए ताकि सर्विस लेन को आम जन के लिए तैयार किया जा सके। विभाग में किसी को भी मुआवजा देने का कोई प्रावधान भी नही है।
गिरिराज प्रसाद महावर
अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग झालावाड़
-कोई जानकारी नही है
नगर परिषद की ओर नियमानुसार पट्टे दिए जाते है। फिलहाल इसके आगे की कोई जानकारी मेरे पास नही है।
सत्यनारायण आमेठा
आयुक्त, नगर परिषद झालावाड़
-नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
सिटी फोर लेन की सर्विस लेन के निर्माण में आ रहे निर्माण को हटाने आदि के कार्य को नियमानुसार ही किया जाएगा। पूरी जानकारी लेने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
रामचरण शर्मा
अतिरिक्त जिला कलक्टर, झालावाड़

Updated on:
13 Oct 2018 07:44 pm
Published on:
13 Oct 2018 07:44 pm