अभिनेता ऋतिक रोशन और शीतल पेय कंपनी को झालावाड़ उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन मामले में नोटिस जारी किया है। परिवाद में दावा है कि माउंटेन ड्यू के विज्ञापन हिम्मत बढ़ाने के दावे करते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं।
झालावाड़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झालावाड़ ने शीतल पेय ब्रांड के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन के आरोप में पेश परिवाद पर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, शीतल पेय (माउंटेन ड्यू) निर्माता कंपनी पेप्सी और वरुण बेवरेज को नोटिस जारी कर तलब किया है।
एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा-35 के तहत यह परिवाद दायर किया है, जिसमें बताया गया कि कंपनी के विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि शीतल पेय पीने से डर दूर हो जाता है और व्यक्ति साहसी कार्य करने में सक्षम हो जाता है।
विज्ञापन की टैगलाइन के आगे जीत है से प्रभावित होकर उन्होंने उत्पाद खरीदा और उसका सेवन किया। उन्हें यह विज्ञापन में किए गए दावे के बिल्कुल विपरीत मिली। एडवोकेट ने तर्क दिया कि यह मामला सीधे तौर पर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी और गुमराह करने जैसा है, जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।
इस परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तथ्यों को प्रथम दृष्टया सही और विचारणीय पाया। इस पर न्यायालय ने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, शीतल पेय निर्माता कंपनी और वरुण बेवरेज को नोटिस जारी कर तलब किया है।
एडवोकेट सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन्हें विज्ञापन जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी और फिल्म स्टार मिलकर करोड़ों उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में न तो ऐसी कोई सामग्री है और न ही कोई साइंटिफिक रिपोर्ट, जो यह साबित करे कि इसे पीने से डर खत्म होता है या हिम्मत बढ़ती है। यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी है।
झालावाड़ उपभोक्ता आयोग ने प्रारंभिक सुनवाई में तथ्यों को सही पाया और परिवाद स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निम्नलिखित पक्षों को नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब मांगा है।